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“पेट्रोल-डीजल पर नया नियम” दिन में एक बार ही करा सकेंगे कार-बाइक का फुल टैंक, दोबार नहीं मिलेगा,लिमिट हुई तय

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फिरोजाबाद। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर बोतल या ड्रम में तेल लेने जा रहे हैं, या गाड़ी का टैंक बार-बार फुल कराने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए। जिले में ईंधन की सुचारू सप्लाई बनाए रखने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) स्वीटी ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले में (बोतल या ड्रम) डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, एक बार गाड़ी का टैंक फुल कराने के बाद उसी दिन फिर से उसी वाहन को दोबारा तेल नहीं मिलेगा। आलू बेल्ट होने के कारण जिले के कोल्ड स्टोरों में ईंधन की खपत ज्यादा है। इसे देखते हुए डीएसओ ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि वे ईंधन की अनावश्यक जमाखोरी बिल्कुल न करें। ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

DSO ने बताया कि तेल कंपनियों से पेट्रोल पंपों को होने वाली सप्लाई में इस समय भारी अंतर आ रहा है। पेट्रोल पंप स्वामियों द्वारा कंपनियों को एडवांस भुगतान करने के बाद भी डिपो से तेल का टैंकर आने में कम से कम 48 घंटे का वक्त लग रहा है। रविवार को मथुरा रिफाइनरी बंद रहने के कारण शनिवार, रविवार और सोमवार को तेल की किल्लत सबसे ज्यादा गहरा रही है। बैक-लॉग बढ़ने से आम दिनों में भी आपूर्ति प्रभावित हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी ने बताया कि तेल डिपो से सप्लाई में कुछ तकनीकी और लॉजिस्टिक दिक्कतों के कारण खेप थोड़ी देरी से पहुंच रही है। जिले में ईंधन की कोई स्थायी कमी नहीं है। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए ये अस्थायी नियम लागू किए गए हैं। जनता से अपील है कि वे डरकर जरूरत से ज्यादा तेल खरीदना बंद करें और अफवाहों पर ध्यान न देकर प्रशासन का सहयोग करें।

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